Aurangabad Bihar News: औरंगाबाद कोर्ट ने अवैध हथियार रखने के जुर्म में  व्यक्ति को सुनाई 3 साल की सजा

By Rang Media Team

Published On:

Follow Us

Aurangabad (Bihar): बिहार राज्य के औरंगाबाद जिले के नवीनगर थाना के रहने वाले जितेंद्र चंद्रवंशी को औरंगाबाद न्यायालय ने 3 साल की सजा और ₹1000 की जुर्माना लगाई है जितेंद्र चंद्रवंशी को अवैध हथियार रखने के जुर्म में नवीनगर थाना कांड संख्या- 56 /10 धारा 25 (1-b.)/26 आर्म्स एक्ट के तहत पुलिस ने गिरफ्तार किया था जिसकी सुनवाई औरंगाबाद न्यायालय में चल रही थी.

जानकारी के अनुसार जितेंद्र चंद्रवंशी को 14 साल पहले तकिए के नीचे अवैध हथियार रखने के जुर्म मैं पुलिस ने गिरफ्तार किया था जिसकी फैसला 14 साल बाद हुई है जितेंद्र चंद्रवंशी को जब नबीनगर पुलिस गिरफ्तार करने उसके घर गई और छापेमारी कर रही थी तभी उसकेखाट के तकिए के नीचे देसी कट्टा और कुछ गोलियां बरामद की गई थी जब पुलिस ने आरोपी से इसकी कागजात मांगी तो आरोपी कोई भी दस्तावेजजमा नहीं किया था

Rang Media Team

रंग मीडिया ग्रुप की टीम आप सभी दर्शकों के लिए प्रतिदिन मनोरंजन, राजनीति, खेल इत्यादि कई सारे कैटेगरी के न्यूज़ बनाती रहती है, हमारी कोशिश रहती है कि आप तक ज्यादा से ज्यादा खबर पहुंचती रहे और आपको हर तरीके का जानकारी मिलते रहे |

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

1 thought on “Aurangabad Bihar News: औरंगाबाद कोर्ट ने अवैध हथियार रखने के जुर्म में  व्यक्ति को सुनाई 3 साल की सजा”

Leave a Comment