बिहार के राजधानी पटना के एक UCO Bank में सहायक ऐ के विश्वास ने ₹25 में बचत खाता खोलकर 25.70 लाख रुपए की गलत तरीके से निकासी कर लिया था, जिसे सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने धोखाधड़ी के आरोप में 3 साल की सजा और ₹500000 का जुर्माना भी लगाया है.
1992 में की गई थी जालसाजी की केस दर्ज – UCO Bank
सीबीआई ने 1992 में इस केस को दर्ज किया था और जांच में ऐ के विश्वास को दोषी पाया गया, सीबीआई की जांच पूरी होने के बाद UCO Bank के सहायकऐ के विश्वास को कोर्ट ने दोषी बताकर 3 साल की सजा सुनाई है हालांकि अभियुक्त ने जमानत के लिए अरिजीत दायर की थी न्यायालय ने इस अर्जी को स्वीकार करते हुए उसे जमानत पर रिहा कर दिया है.