1995 में हजारीबाग में सड़क निर्माण में अलकतरा घोटाला के पांच दोषियों को रांची के सीबीआई कोर्ट ने 3 साल की सजा और 15 लख रुपए की जुर्माना लगाई है, रिपोर्ट के मुताबिक 27 लाख का अलकतरा घोटाला हुआ था जिसमें पथ निर्माण मंत्री इलियास हुसैन, शहाबुद्दीन, पवन कुमार अग्रवाल, अशोक कुमार अग्रवाल और विनय कुमार सिंह शामिल थे.
सबूत के अभाव में 7 आरोपियों को कोर्ट ने किया बारी
पांच दोषियों को सजा सुनाने के साथ-साथ आरोपियों को सबूत नहीं होने के कारण स्पेशल कोर्ट ने बरी कर दी है जिसमें जी रामनाथ, एसपी माथुर, तरुण गांगुली, रंजन प्रधान, सुबह सिंह और एम सी अग्रवाल शामिल है, जानकारी के अनुसार अलकतरा घोटाले में पवन करियर नाम की फर्जी कंपनी से कागजात बनाकर घटना को अंजाम दिया गया था, जबकि अलकतरा हल्दिया ऑयल रिफायनरी कोलकाता से अलकतरा आना था लेकिन मंत्रियों और अधिकारियों ने फर्जी कागजात बनाकर सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया था जिसे जांच पड़ताल के लिए सीबीआई को सोपा गया था